*जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अंतिम आरक्षण जारी, चंपावत को मिला अनारक्षित वर्ग*
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन – 2025 के तहत शासन द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत पदों के लिए अंतिम आरक्षण सूची घोषित कर दी गई है।
चंपावत ।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243D तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं संशोधित नियमावली-2025 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण उपरांत यह आरक्षण निर्धारण किया गया है।
जारी सूची के अनुसार जनपद चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की स्थिति “अनारक्षित” निर्धारित की गई है।
यह आरक्षण निर्धारण विधिसम्मत प्रक्रिया एवं सामाजिक समावेशिता की भावना के अनुरूप किया गया है।

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