फर्जी गैंगरेप साजिश मामले में चारों आरोपितों की जमानत खारिज
संवाददाता चंपावत । सल्ली गांव के चर्चित फर्जी गैंगरेप प्रकरण में साजिश रचने के आरोपित चारों लोगों की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपितों को पिथौरागढ़ जिला जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस पांचवें आरोपित की तलाश में जुटी हुई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने शुक्रवार को कमल सिंह रावत, उसकी महिला मित्र अर्जिता राय, कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद महरा और बबलू राम की जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दीं। इनमें से दो आरोपितों को पुलिस ने 8 मई तथा अन्य दो को 13 मई को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि 16 वर्षीय किशोरी ने पांच मई की रात तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने छह मई को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान गैंगरेप के आरोप असत्य पाए गए। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को साजिश मानते हुए पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में राहुल सिंह रावत अभी फरार है, जबकि अन्य चार आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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