चंपावत । नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जानकारी के अनुसार टनकपुर निवासी एक महिला ने सितंबर 2021 में उनकी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने संबंधी तहरीर टनकपुर थाने में दी थी। इसके बाद नाबालिग के अपहरण के आरोप में पुलिस ने आरोपी अमित कुमार निवासी अरनैया, पोस्ट व थाना बिलसंडा, पीलीभीत को हिरासत में लिया। आरोपी पर अपहरण, अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल आईपीसी की धारा 366 और पॉक्सो के तहत सजा सुनाई। दोषी 14 माह जेल में बिता चुका था। अदालत ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित किया। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा और विशेष अभियोजन अधिकारी कुंदन सिंह राणा ने पैरवी की।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 20 साल कैद की सजा सुनाई

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