July 30, 2026

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स्मैक तस्करी में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना

स्मैक तस्करी में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना

चंपावत। स्मैक तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, 27 अक्तूबर 2021 को कोतवाली चंपावत पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुडियानी निवासी मनोज सिंह उर्फ जमाई (31) के कब्जे से 7.8 ग्राम और डुंगरासेठी निवासी शुभम पांडेय के कब्जे से 6.2 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दोनों दोषियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को उनकी सजा में समायोजित किया जाएगा।

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