… आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त निर्माण कार्य ठप
संवाददाता चंपावत। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। आज छठे दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समझते निर्माण कार्य ठप रहे।
अपनी 27 सूत्रीय मांगों के समाधान को लेकर आंदोलनरत इंजीनियर्स की शासन से वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई। शाखा लोहाघाट और शाखा चंपावत के सदस्यों ने एनएक्सी भवन लोहाघाट और चंपावत में लोक निर्माण विभाग परिसर में छठे दिन भी आंदोलन जारी रहा।
शासन से हुई वार्ता विफल होने के बाद समस्त डिप्लोमा इंजीनियर्स में आक्रोश व्याप्त है। निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल से आवश्यक सेवा से संबंधित विभागों के डिप्लोमा इंजीनियर्स भी आंदोलन में भाग लेंगे।
छठवें दिन इंजीनियर गोपाल राम कालाकोटी जनपद अध्यक्ष की अध्यक्षता में आंदोलन संपन्न हुआ। संचालक इंजीनियर किशोर सिंह राठौड़ ने जनपद सचिव ने किया इंजीनियर प्रबुद्ध शर्मा मंडल अध्यक्ष कुमाऊं सिंचाई संघ इंजीनियर प्रशांत वर्मा प्रांतीय समन्वयक चंपावत इंजीनियर ऋषभ शाह मंडल अध्यक्ष RWD इंजीनियर संदीप कुमार,सचिन पुनेठा, परमानंद पुनेठा, पंकज पटवा, रामनवीस राणा, देवेश चेतन ओली, इंजीनियर ज्योति दीपिका मेहता, हर्ष सोराडी़, प्रकाश बिनवाल, सुषमा, रेणुका, ज्योति कठायत, पल्लवी सा, सुभाष पांडे संतोष पांडे गरिमा नीरज होली प्रमोद वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।
डिप्लोमा इंजीनियर्स की प्रमुख मांगे …
1. कनिष्ठ अभियन्ताओं की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करते हुये, विभागों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रारम्भिक ग्रेड वेतन रू0 4600 दिं० 01.01. 2006 से नोशनली अनुमन्य किया जाये। ड्राफ्समैन के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात कनिष्ठ अभियन्ता पद पर पदोन्नति का प्राविधान है। ड्राफ्समैन का ग्रेड वेतन 4200 दिं० 01.04.2001 से अनुमन्य किया गया है जबकि कनिष्ठ अभियन्ता को ग्रेड वेतन 4600 दिं० 01.01.2009 से नोशनली अनुमन्य किया गया है जिस कारण दिं० 01.04.2001 से 31.12.2008 तक दोनो पदों का ग्रेड वेतन समान होने से कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन में अत्यधिक हानि हो रही है।
2 पदोन्नति में ठहराव के कारण समस्त अभियन्त्रण विभागों के डिप्लोमा इंजीनियर्स को पूर्ण सेवाकाल में पदोन्नति की पात्रता के अनुसार न्यूनतम 03 प्रोन्नति प्रदान की जाये अथवा पूर्व की भांति ए०सी०पी० के रूप में 10 वर्ष के पश्चात् 5400/- ग्रेड पे, 16
वर्ष के पश्चात् 6600/- ग्रेड पे, एवं 26 वर्ष के पश्चात् 8700/- ग्रेड पे, पर प्रोन्नत वेतनमान सुनिश्चित रूप से प्रदान किये जाये।
3. 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् विभागों में नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को प्रथम एम०ए०सी०पी० के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर पूर्व की भांति ग्रेड-पे रू0 5400 (लेवल-10) दिया जाये।
4. प्रदेश के अभियन्ताओं हेतु 1 अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना (NPS) व 1 अप्रैल 2025 से लागू एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल की जाय।
5. उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान का राजकीयकरण /एकीकरण किया जाय।
6. विभिन्न अभियन्त्रण विभागों में डिप्लोमा इंजीनियर्स के पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण, सहायक अभियन्ता से उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु अन्य पर्वतीय छोटे राज्यों के समान, समानान्तर गैलरी का सृजन किया जाये। डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति के ठहराव को देखते हुये प्रोन्नति की सीमा को 10 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत किया जाये।
7. समस्त अभियन्त्रण विभागों में सहायक अभियन्ता के वित्तीय अधिकार बढाये जाय, जिसमें सहायक अभियन्ता को रू0 25.00 लाख तक की खुली निविदा व रू0 10.00 लाख तक की सीमित निविदा द्वारा अनुबन्ध गठित करने व अधिशासी अभियन्ताओं को रू0 10 लाख तक एवं सहायक अभियन्ताओं को रू० 5 लाख तक के कार्यादेश करने का अधिकार दिया जाये।
8.
उत्तराखण्ड के तीनों ऊर्जा निगमों में राजकीय विभागों तथा अन्य निगमों की भांति कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद हेतु प्रोन्नति सीमा 40 से बढाकर 50 प्रतिशत तथा डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं के प्रोन्नति की सीमा 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की जाये।
9. विभिन्न अभियन्त्रण विभागों में विगत काफी लम्बे समय से प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहे कनिष्ठ अभियन्ताओं को सेवानिवृत्त से पूर्व, अधिसंख्यक पदों के सापेक्ष वन टाईम प्रोन्नति का लाभ दिया जाये (प्रभारी सहायक अभियन्ता पूर्व से ही सहायक अभियन्ता के पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, जिस कारण इस प्रोन्नति से शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पडेगा)।
10. पी०एम०जी०एस०वाई० खण्डों हेतु लो०नि०वि० के पूर्व मे स्वीकृत रहें संवर्गीय / निसंवर्गीय खण्डों को पुर्नजीवित किया जाये एवं पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को भी पूर्व की भांति कार्यदायी संस्था बनाया जाये।
11. उरेडा में वर्ष 2024 में नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को ग्रेड पे0 4200 दी जा रही है जबकि प्रदेश के सभी विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता का ग्रेड पे० 4600 है।





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