April 16, 2026

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पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत लोहाघाट में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत लोहाघाट में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण
चंपावत।
जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत लोहाघाट क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीएमओ और उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम ने एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र तथा राजकीय पशु चिकित्सालय में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा फॉर्म एफ, ओपीडी पंजिका, मशीन क्रय से संबंधित दस्तावेजों समेत अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच की गई। दस्तावेजों के मिलान में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई, जिससे प्रशासन ने संतोष व्यक्त किया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जनपद में समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों और चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जाता रहेगा। उन्होंने सभी संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में भ्रूण का लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या जैसे अवैध कृत्य नहीं होने चाहिए।

साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि भ्रूण का लिंग परीक्षण न कराएं। यदि किसी अस्पताल या केंद्र में इस प्रकार की गतिविधि होती है तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन को दें, ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके।

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