धनतेरस पर स्थानीय अवकाश घोषित, 15 मार्च के अवकाश आदेश में संशोधन ।
धनतेरस पर घोषित हुआ स्थानीय अवकाश, 15 मार्च के अवकाश आदेश में संशोधनचम्पावत। उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में होली पर्व हेतु 15 मार्च, 2025 (शनिवार) को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अब जनपद में धनतेरस के अवसर पर 18 अक्टूबर, 2025 (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स (संशोधित) 1881 के पैरा 247 के तहत जिला कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1799/पन्द्रह-रा०स०/स्था०अव0/2024-25 दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से होली के लिए घोषित स्थानीय अवकाश अब लागू नहीं रहेगा। प्रदेश स्तर पर होली पर्व के मद्देनज़र शासन द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2025 को पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था, जिस कारण स्थानीय अवकाश की आवश्यकता नहीं रह गई थी।अब धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य में 18 अक्टूबर, 2025 (शनिवार) को जिले के सभी सरकारी और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों एवं विद्यालयों में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंक, कोषागार एवं उप कोषागार पर लागू नहीं होगा।

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