April 24, 2026

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एक कर्मचारी नेता सहित तीन पर नाबालिक से छेड़छाड़ का आरोप पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज

बाराकोट क्षेत्र का मामला, लोहाघाट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

चंपावत/लोहाघाट/बाराकोट । बाराकोट ब्लॉक के एक स्कूल की नाबालिग छात्रा के अपहरण करने का प्रयास और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नाबालिग की मां की तहरीर पर लोहाघाट थाने में एक कर्मी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। नाबालिग छात्रा की मां की तहरीर के मुताबिक आज 8 अक्टूबर की सुबह उनकी 14 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में शिक्षा विभाग के एक कार्मिक अपने कुछ साथियों के साथ कार में आए और उनकी बेटी को जबरन कार में डालने का प्रयास किया। तहरीर में कहा गया कि उनकी बेटी ने किसी तरह भाग कर खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया। बदहवास हाल में स्कूल पहुंच घटना की जानकारी दी। विद्यालय द्वारा फोन से सूचना देने पर वे स्कूल पहुंचे और उनकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंच पुलिस ने घटना की जानकारी ली।

तहरीर के आधार पर लोहाघाट पुलिस ने नागेंद्र जोशी, दुर्गेश जोशी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ POCSO अधिनियम (11), BNS की धारा 127 और 78 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच दरोगा सुष्मिता राणा कर रही हैं।

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