November 1, 2026

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दीपावली पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश

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दीपावली पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश

लाइसेंस के लिए नियमानुसार करना होगा आवेदन, सुरक्षा मानकों के अनुरूप तय किए जाएंगे बिक्री स्थल

चम्पावत, 31 अक्टूबर। दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने आतिशबाजी (पटाखों) की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम-84 के तहत दीपावली के दौरान आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी की जाएगी। इसके लिए इच्छुक दुकानदारों और व्यक्तियों को नियमानुसार आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच के बाद ही निर्धारित पर्व अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष दीपावली का मुख्य पर्व आठ नवंबर को मनाया जाएगा। चम्पावत नगर सहित जिले की विभिन्न तहसीलों के कस्बों में विगत वर्षों की भांति आतिशबाजी की दुकानें लगाने के इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर तत्काल बैठक आयोजित कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप आतिशबाजी की बिक्री के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

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