चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दोषी को सात साल की सजा
…सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल का फैसला, 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया; जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास
चंपावत। तल्लापाल क्षेत्र के काफलडाली बुड़म में वर्ष 2023 में हुए चाकू से जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि 12 जुलाई 2023 को बुड़म निवासी शिवराम सामान लेने दुकान जा रहा था। इसी दौरान अनी राम उर्फ आनंद राम (47) ने उसके साथ गाली-गलौज और हाथापाई की। आरोप है कि करीब 30 मिनट बाद अनी राम ने जान से मारने की नीयत से शिवराम के पेट पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।
घायल शिवराम के पुत्र सुंदर राम की तहरीर पर रीठासाहिब थाने में 17 जुलाई 2023 को अनी राम उर्फ आनंद राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अनी राम उर्फ आनंद राम को IPC की धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, IPC की धारा 323 और 504 के आरोपों से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।चाहें तो मैं इसके लिए 3-4 दमदार शीर्षक, उपशीर्षक और उपयुक्त #हैशटैग भी तैयार कर सकता हूं।

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