चम्पावत। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शुक्रवार को अमोड़ी क्षेत्र में ‘सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन’ अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी की। जांच में दो मेडिकल स्टोरों पर गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई। साथ ही दोनों प्रतिष्ठानों के दैनिक क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते के नेतृत्व में औषधि नियंत्रण विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने अमोड़ी क्षेत्र के तीन मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल संचालकों को दवाओं के सुरक्षित भंडारण, एक्सपायरी दवाओं को मुख्य स्टॉक से अलग रखने और उनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जांच में दो प्रतिष्ठानों पर गंभीर खामियां मिलने पर औषधि निरीक्षक हर्षिता ने उनके लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति कर दी।
अभियान के दौरान सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस की शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करने और बिना चिकित्सकीय परामर्श के मरीजों को एंटीबायोटिक दवाएं नहीं देने की सख्त हिदायत दी गई।
इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत लोगों को जागरूक करते हुए ‘मानस’ पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन 1933 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।
संयुक्त अभियान में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते, औषधि निरीक्षक हर्षिता, पुलिस विभाग से कांस्टेबल कुलदीप कुमार व कमल नाथ गोस्वामी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रमेश चंद्र गौतम और सुनील खर्कवाल मौजूद रहे।





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