तेंदुए की खाल के 2 तस्करों को 5-5 साल की सजा
दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
चंपावत। जिला व सत्र न्यायालय ने वन्यजीव तस्करी के दो अभियुक्तों को दोषी पाया है। न्यायालय ने तेंदुए की खाल की तस्करी के दोनें दोषियों को 5-5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
25 जून 2020 को पुलिस और एसओजी की टीम ने चल्थी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार में सवार दो लोगों के पास से तेंदुए की खाल बरामद की। अजय टम्टा (26) निवासी चकरपुर, थाना खटीमा, ऊधमसिंह नगर और खुशाल मेहरा (27) निवासी तिगरी भुदाई, थाना खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के पास से एक-एक खाल बरामद की गई। दोनों आरोपितों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।आरोपपत्र दायर होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। तमाम साक्ष्य, गवाहों के बयान, दस्तावेजों के परीक्षण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अजय टम्टा और खुशाल मेहरा को दोषी पाया। दोनों गुनाहगारों को 5-5 साल के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
तेंदुए की खाल के 2 तस्करों को 5-5 साल की सजा दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा

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