भण्डारबोरा जिला पंचायत सीट मामले में शैलेश जोशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जिला न्यायालय के आदेश पर लगी रोक
चंपावत। भण्डारबोरा जिला पंचायत सीट से निर्वाचित भाजपा समर्थित सदस्य शैलेश जोशी को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चंपावत जिला न्यायालय के उस आदेश पर स्टे (रोक) लगा दी है, जिसमें उनके निर्वाचन को निरस्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित किया गया था।
मामला भण्डारबोरा जिला पंचायत सीट के चुनाव से जुड़ा है। इस सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी शैलेश जोशी ने निर्दलीय प्रत्याशी कमल रावत को 25 मतों से पराजित किया था। चुनाव परिणाम के बाद कमल रावत ने मतदान और मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय चंपावत में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर जिला न्यायालय ने मतगणना में मतदान से 146 मत अधिक पाए जाने का उल्लेख करते हुए 12 मई को शैलेश जोशी के निर्वाचन को निरस्त कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।
जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शैलेश जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने मंगलवार को जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए शैलेश जोशी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद शैलेश जोशी समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए फैसले का स्वागत किया। वहीं शैलेश जोशी ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और अंततः सत्य की जीत हुई।

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