चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को सजा, छह और चार साल का कठोर कारावास
एक पर 60 हजार तो दूसरे पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी मनोज कुमार को छह वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि दीपक सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला अगस्त 2023 का है। उस दौरान पाटी ब्लॉक के देवीधुरा क्षेत्र में ढोलीगांव तिराहे के पास पुलिस और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में मनोज कुमार (19), निवासी कियोलड़िया, बरेली (उत्तर प्रदेश) के कब्जे से 640 ग्राम चरस और दीपक सिंह (22), निवासी कनवाड़, पाटी के पास से 410 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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