May 10, 2026

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दुकान खाली करवाने के मामले में जिला न्यायालय से जिला पंचायत चंपावत को लगा झटका

जिला न्यायालय से जिला पंचायत को लगा झटका
जिला न्यायालय ने सीनियर सिविल जज के पारित आदेश के विरूद्ध जिला पंचायत चंपावत की ओर से दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अपीलार्थी पक्ष पिछले कोर्ट के पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि साबित करने में असफल रहा।
जिला पंचायत की लोहाघाट चौक बाजार में किराये की 11 दुकानें हैं। दुकानों की जगह बहुमंजिला कांप्लैक्स बनाने की बात कहते हुए जिला पंचायत ने किरायेदारों से दुकान खाली करने को कहा था। मामले में किरायेदारों ने गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने की बात कहते हुए सीनियर सिविल जज की अदालत में वाद दायर किया। तर्क दिया कि दो दिन पहले डुगडुगी बजाकर दुकान खाली करने को कहा गया। अवकाश होने से दो दिन कोर्ट बंद रही । कोर्ट ने सुनवाई होने तक दुकानें खाली करवाने पर रोक लगा दी। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने तीन जून 2023 को जिला जज कहकशा खान की अदालत में अपील दाखिल करते हुए कहा था कि निचली अदालत ने उनके पक्ष को सही से नहीं सुना। तथ्यों व गवाहों को सुनने के बाद जिला जज कहकशा खान ने अपील खारिज कर दी। निचली अदालत में विधिवत सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

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