आपकी पूंजी आपका अधिकार’ अभियान के तहत निष्क्रिय खातों की धनराशि पहुंची वारिसों तक
चम्पावत, 19 दिसंबर (सं.)।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी पहल “आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान के तहत अब देशभर में बैंकों में निष्क्रिय पड़े खातों की धनराशि खाताधारकों के परिजनों तक पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला अग्रणी बैंक की ओर से चम्पावत में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई वारिसों को उनके परिजनों के बैंक खातों में फंसी राशि के चेक सौंपे गए।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडेय रहीं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी, सभासद प्रेमा चिलकोटी, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी अमर सिंह ग्वाल, एसबीआई क्षेत्रीय प्रबंधक कवि, मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार, एसबीआई आरसेटी निदेशक प्रांशु मैठाणी, सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन चिलकोटी सहित बैंक अधिकारी और कई नागरिक मौजूद रहे।
निष्क्रिय खातों की राशि जाएगी वारिसों तक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यदि किसी बैंक खाते में 10 वर्षों तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो उसमें रखी धनराशि डीईए फंड (Depositor Education and Awareness) में स्थानांतरित कर दी जाती थी। ऐसे अधिकांश पुराने खातों में नॉमिनी दर्ज न होने या जानकारी के अभाव में परिजनों को खाते की धनराशि नहीं मिल पाती थी।
देशभर में ऐसे निष्क्रिय बैंक खाते, बीमा और म्युचुअल फंड्स में फंसी रकम करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है, जबकि चम्पावत जिले में यह राशि लगभग 9 करोड़ रुपये तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर समस्या को देखते हुए “आपकी पूंजी आपका अधिकार” योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मृतक खाताधारकों के परिवारजनों तक यह रकम उचित प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाएं।
निष्क्रिय खातों की राशि जाएगी वारिसों तक
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यदि किसी बैंक खाते में 10 वर्षों तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो उसमें रखी धनराशि डीईए फंड (Depositor Education and Awareness) में स्थानांतरित कर दी जाती थी। ऐसे अधिकांश पुराने खातों में नॉमिनी दर्ज न होने या जानकारी के अभाव में परिजनों को खाते की धनराशि नहीं मिल पाती थी।देशभर में ऐसे निष्क्रिय बैंक खाते, बीमा और म्युचुअल फंड्स में फंसी रकम करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है, जबकि चम्पावत जिले में यह राशि लगभग 9 करोड़ रुपये तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर समस्या को देखते हुए “आपकी पूंजी आपका अधिकार” योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मृतक खाताधारकों के परिवारजनों तक यह रकम उचित प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाएं।
जागरूकता और संवेदनशील पहल
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यह पहल न केवल खाताधारकों के परिजनों के लिए राहत का माध्यम है, बल्कि आमजन को भी बैंकिंग नियमों और नॉमिनी पंजीकरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों में बैंकिंग व्यवस्था के प्रति भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

More Stories
लोहाघाट के विकास कार्यों की स्वीकृति पर लोगों ने खुशी जताई, सीएम धामी का आभार जताया
185 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बीएलओ मानदेय स्वीकृत, बैंक को भेजी गई धनराशि
स्मैक तस्करी कर रहा हिस्ट्रीशीटर पत्नी के साथ गिरफ्तार