विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को आठ और सात वर्ष के कठोर कारावास
चंपावत।
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को आठ और सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पिता पर एक लाख और बेटे पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है।
अर्थदंड न देने पर पिता को एक साल और पुत्र को आठ माह का अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। बनबसा पुलिस ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के सुनगड़ी, बड़ा फाटक निवासी 55 वर्षीय सत्यपाल और उसके बेटे 28 वर्षीय वीरेंद्र को स्मैक के साथ पकड़ा था। गश्त पर गई पुलिस ने फागपुर देवी मंदिर के निकट जंगल में सार्वजनिक शौचालय के पास सत्यपाल से 150 ग्राम और वीरेंद्र से 100 ग्राम स्मैक बरामद की थी।

More Stories
लोहाघाट के विकास कार्यों की स्वीकृति पर लोगों ने खुशी जताई, सीएम धामी का आभार जताया
185 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बीएलओ मानदेय स्वीकृत, बैंक को भेजी गई धनराशि
स्मैक तस्करी कर रहा हिस्ट्रीशीटर पत्नी के साथ गिरफ्तार