June 13, 2026

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चंपावत के कुख्यात नशा तस्कर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया

चंपावत छतार का अभियुक्त प्रभात जोशी 6 माह के लिए जिला बदर

कोतवाल बची सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त को जनपद चंपावत की सीमा से बाहर खदेड़ा

चंपावत। चंपावत के एक कुख्यात नशा तस्कर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। नशा तस्कर को चंपावत जिले की सीमा से बाहर खदेड़ा गया। जिला मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे की मंजूरी के बार पुलिस ने इस नशा तस्कर के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के मुताबिक जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी चोट करने के लिए जिले के 24 अन्य नशा तस्करों के खिलाफ भी गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है।

पुलिस के मुताबिक चंपावत कोतवाली क्षेत्रांतर्गत छतार में रहने वाला अभियुक्त प्रभात जोशी गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो क्षेत्र में गुंडागर्दी एवं मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त है।

अभियुक्त वर्ष को 2021, 2022 और 2025 में 3 अभियोगों में 17.93 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कृत्यों से क्षेत्रवासी खुद और अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस करते हैं। अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी कर क्षेत्र के युवाओं को नशे का आदी बनाता है। इन कृत्यों से क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्त नशा तस्करी से मोटी कमाई भी करता था।
इन सबके दृष्टिगत पुलिस अपीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर अभियुक्त के विरूद्ध चंपावत कोतवाली के प्रभारी ने गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अध्यावधिक भेजी। साथ ही अभियोजन की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के बाद जिला मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे ने अभियुक्त प्रभात जोशी को 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया।

इस आदेश के क्रम में चंपावत के कोतवाल बची सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त को जनपद चंपावत की सीमा से बाहर खदेड़ा। अभियुवन को 6 माह तक जिले की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही अभियुक्त को यह भी निर्देशित किया गया कि वह जिला बदर अवधि में जिस स्थान पर रहेगा, संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। इसके अलावा चंपावत जिले की पुलिस भी लगातार उस पर नजर रखेगी। यदि उसके द्वारा जनपद की सीमा में प्रवेश किया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आपराधिक इतिहासः

01-वर्ष 2021- धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट।

02- वर्ष 2022- धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट।

03- वर्ष 2025- धारा 08/21/60 एनडीपीएस एक्ट।

04- वर्ष 2023- धारा 110 जी सीआरपीसी।

05- वर्ष 2023- धारा 107/116 सीआरपीसी।

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