देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को संशोधित भूमि कानून संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब संशोधित भूमि कानून को चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जो 24 फरवरी को समाप्त होगा। बुधवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नए संशोधित भूमि कानून को मंजूरी दी गई। नए भूमि कानून के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य से बाहर के लोग बागवानी औ कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे।
बाहरी नहीं खरीद सकेंगे खेती की जमीन, संशोधित भूमि कानून पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर,

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