April 27, 2026

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आईटीएक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्तों को किया बाइज्जत बरी, एडवोकेट भास्कर मुरारी की दमदार पैरवी

आईटीएक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्तों को किया बाइज्जत बरी
एडवोकेट भास्कर चन्द्र मुरारी ने की अभियुक्तगणों की दमदार पैरवी
चम्पावत। यहॉ सिविल जज सिनियर डिविज/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2018 के 420 आईपीसी व 66(डी) व 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आरोपित झनकट खटीमा उधम सिंह नगर निवासी अभियुक्त गगन सिहं माहरा व प्रदीप सिंह माहरा को आरोपों से दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बताते चलें कि वर्ष 2018 में थाना-कोतवाली चम्पावत में किसी अज्ञान व्यक्ति द्वारा फेसबुक में मीना देवी नाम से आईडी बनाई गयी थी। उस आईडी में वादी मुकदमा की पत्नी की फोटो प्रोफाईल बनाकर यूज की जा रही थी, वादी मुदमा द्वारा निवेदन किया गया था कि उस आईडी को तुरन्त बंद करवाकर उस व्यक्त् िके खिलाफ नियम के तहत आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई थी। पुलिस ने जॉच के बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने खटीमा में मोबाइल की दुकान चलाने वालों गगन सिह व प्रदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ न्यायालय में मामला चलाया गया। जिसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। जिनकी प्रतिपरीक्षा अभियुक्तगणों के अधिवक्ता भास्कर मुरारी द्वारा की गई, साक्षीगणों से प्रतिपरीक्षा होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा मामले में अपनी अपनी ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गोयल के सम्मुख बहस की गई, अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट गुणानंद थ्वाल ने बहस की गई। एडवोकेट भास्कर मुरारी तथा उनके सहयोगी मनोज कुमार राय द्वारा मामले के सही तथ्यों को सामने रखा गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया।

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