June 10, 2026

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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को सजा

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना
चंपावत। बनबसा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, 5 सितंबर 2024 को बनबसा क्षेत्र की 14 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी रवि उर्फ गंठा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को चार धाराओं में दोषी पाया। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
हालांकि, न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी को तीन अन्य धाराओं से दोषमुक्त कर दिया।
दोषी रवि उर्फ गंठा (24) वर्तमान में मीना बाजार, बनबसा का निवासी है, जबकि उसका स्थायी पता ग्राम बिरिया, जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) बताया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के.एस. राणा ने प्रभावी पैरवी की।

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