चंपावत।
जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने अवगत कराया कि जनपद अंतर्गत नदी तल से लगी हुई राज्य सरकार एवं वन भूमि में उप खनिजों के खदान/चुगान के खनन पट्टाधारकों को खनन/चुगान के पट्टे जारी किए गए हैं।
इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने वर्षाकल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाली जान–माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों,अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर दिनांक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी पट्टाधारक,अनुज्ञाधारक को उपरोक्त प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
फोटो परिचय …फाइल फोटो

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