June 8, 2026

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चरस तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा 2021 का है मामला

दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया वर्ष
2021 में बरामद हुई की थी आरोपी से 3.100 किग्रा चरस

चम्पावत। चरस तस्करी के एक दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 15 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा होगी। दोषी से वर्ष 2021 में 3.100 किग्रा चरस बरामद की गई थी।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज संगल ने चरस तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक लोहाघाट थाने में तैनात एसआई हरीश कर्णकरायत गांव में कड़ाई मंदिर के पास नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मान सिंह करायत निवासी कर्णकरायत की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से 3.100 किग्रा चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 15 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है। जेल में बिताया समय सजा में समाहित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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