चरस तस्करी में नेपाली युवक को 12 साल का कठोर कारावास
बनबसा चेकपोस्ट पर एक्सरे जांच के दौरान पकड़ा गया था 1.879 किलो चरस के साथ
बनबसा। चरस तस्करी के मामले में अदालत ने नेपाल निवासी युवक को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 16 अप्रैल 2025 का है। बनबसा चेकपोस्ट पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीम यात्रियों के सामान की एक्सरे मशीन से जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल निवासी सुभाष बोहरा (30) अपना बैग लेकर जांच के लिए पहुंचा। एक्सरे जांच में बैग के अंदर संदिग्ध पदार्थ दिखाई देने पर एसएसबी जवानों ने उससे पूछताछ की। इस दौरान युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने उसे पकड़ लिया। जांच में उसके बैग से 1.879 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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