960 ग्राम चरस बरामदगी में युवक को 10 साल की सजा
चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने 960 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में दोषी आकाश शाह (23) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 10 अप्रैल 2024 का है। लोहाघाट पुलिस डिग्री कॉलेज रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बजरंगबली वार्ड निवासी आकाश शाह को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 960 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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