June 13, 2026

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निर्धारित किराया ही लें, मनमानी वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई

निर्धारित किराया ही लें, मनमानी वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई: प्रशासन
चम्पावत, 13 जून 2026 (सूवि)। जनपद में यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित किराया दरों का पालन सभी वाहन स्वामियों और चालकों के लिए अनिवार्य है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मनोज बगोरिया ने बताया कि शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के टैक्सी एवं मैक्सी कैब वाहनों के लिए अधिकतम किराया दरें निर्धारित की गई हैं। सभी संचालकों को अपने वाहनों में स्वीकृत फेयर चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा, ताकि यात्रियों को किराया संबंधी जानकारी आसानी से मिल सके।
परिवहन विभाग ने यात्रियों से भी यात्रा शुरू करने से पहले वाहन में प्रदर्शित किराया सूची देखने की अपील की है। यदि कोई चालक निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता है, किराया सूची प्रदर्शित नहीं करता है अथवा किराये को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग या स्थानीय पुलिस प्रशासन से की जा सकती है।
एआरटीओ (प्रवर्तन) ने कहा कि किराया निर्धारण से जुड़े विवादों के समाधान के लिए वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति, चालक, वाहन स्वामी या यूनियन द्वारा कानून हाथ में लेना, धमकी देना, मारपीट करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रियों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शी परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित पक्ष नियमों का पालन करें और किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लें।

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