टैक्सी चालक हत्या कांड: मुख्य आरोपी को उम्रकैद, तीन अभियुक्त बरी
चम्पावत। टनकपुर में टैक्सी चालक नरेंद्र मिश्रा उर्फ रिंकू की हत्या के चर्चित मामले में चम्पावत के विशेष सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायालय ने 2 जून को दोषसिद्ध घोषित किए गए आरोपी हरीश भट्ट निवासी बिचई को 4 जून को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि उसे बीएनएस की धारा-61 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2024 को टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के पास टैक्सी चालक नरेंद्र मिश्रा उर्फ रिंकू (41) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में हरीश भट्ट, धर्मेंद्र कुमार, आकाश पाटनी तथा दीपक राम उर्फ दिप्पू उर्फ अंग्रेज के खिलाफ टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद हरीश भट्ट को हत्या का दोषी पाया। वहीं सह-अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार, आकाश पाटनी और दीपक राम उर्फ दिप्पू उर्फ अंग्रेज को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
न्यायालय ने बरी किए गए तीनों अभियुक्तों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के तहत 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो-दो सक्षम प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
टैक्सी चालक हत्या कांड: मुख्य आरोपी को उम्रकैद, तीन अभियुक्त बरी

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