सल्ली फर्जी गैंगरेप साजिश मामले में आनंद महरा की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार का जवाब
नैनीताल/चंपावत। सल्ली फर्जी गैंगरेप साजिश प्रकरण में गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद सिंह महरा की जमानत याचिका पर गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।
आनंद महरा ने जमानत याचिका दाखिल कर स्वयं को निर्दोष बताते हुए राहत की मांग की है। वह 13 मई से न्यायिक हिरासत में पिथौरागढ़ जिला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
मामला 5-6 मई की रात का है। एक किशोरी के संबंध में दर्ज गैंगरेप मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपों को फर्जी पाया था। इसके बाद कथित साजिश रचने के आरोप में कमल रावत, अर्जिता राय, आनंद महरा और बबलू राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चारों आरोपितों की जमानत अर्जी 23 मई को चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय खारिज कर चुकी है।
हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में झूठे मामले में फंसाया गया है। साथ ही एक ही घटना के आधार पर एक से अधिक एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई।
सल्ली फर्जी गैंगरेप साजिश मामले में आनंद महरा की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार का जवाब

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