चरस तस्करी के दो आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय ने 5-5 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार 50 हजार रुपये का अर्थदंड भुगतना होगा
अर्थदंड नहीं देने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास
संवाददाता चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले DGC विद्याधर जोशी ने बताया कि न्यायालय ने दोनों गुनाहगारों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड नहीं देने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
12 दिसंबर 2021 को टनकपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बिचई तिराहे के पास खटीमा की ओर जा रहे दो बाइक सवारों के पास से चरस बरामद हुई। बाइक चालक सोनू कुमार (21) के पास से 480 ग्राम और भोला कश्यप (32) निवासी शारदा चुंगी टनकपुर के पास से 510 ग्राम चरस बरामद हुई। टनकपुर थाने में NDPS की धारा मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई।
तमाम दस्तावेज, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों गुनाहगारों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास का आदेश और 50 हजार 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में व्यतीत की गई अवधि मुख्य सजा की अवधि में समाहित की जाएगी।

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