April 18, 2026

आम जनता की आवाज

सच का सारथी

Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad
Dukan Ad

चरस तस्करी के दो आरोपियों को 9-9 साल की सजा

चरस तस्करी के दो आरोपियों को 9 साल की सजा
चरस तस्करी के दो आरोपियों को 9 साल की सजा

…विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
संवाददाता/ चंपावत।

दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी, जुर्माना नहीं देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने
चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को गुनाहगार पाया गया है। विशेष सत्र न्यायालय ने दोनों दोषियों को 9-9 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
फरवरी 2021 में खेतीखान के पास नलिया बैरियर के नजदीक चेंकिंग के दौरान पुलिस को पैदल आ रहे विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह के पास से चरस बरामद हुई। विक्रम सिंह के कब्जे से 930 ग्राम और अर्जुन सिंह के कब्जे से 900 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। तमाम गवाह, साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया। विशष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने विकम सिंह (42) व अर्जुन सिंह (38) को 9-9 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 1-1 वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

शेयर करे