June 12, 2026

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चरस तस्करी के अभियुक्त को दाेषी ठहराते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

चंपावत। विशेष शेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने चरस तस्करी के अभियुक्त को दाेषी ठहराते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही  60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।    अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। चंपावत कोतवाली पुलिस ने मार्च 2021 में धौन गांव के पास चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मंजरिया कुंडरिया गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना लाल से 658 ग्राम चरस बरामद की थी। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह व 25 साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्त पर आरोप सिद्ध किया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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