मां पूर्णागिरि मेले के दौरान श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध की गयी चालानी कार्यवाही
चंपावत। मां पूर्णागिरि मेले में पुलिस अधीक्षक
अजय गणपित के निर्देशानुसार यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित तरीके से मन्दिर दर्शन कराये जाने तथा सुगम यातायात व्यवस्था बनाये जाने हेतु सभी मेला प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में 05 जून को भैरव मन्दिर क्षेत्रान्तर्गत *वाहन मैक्स संख्या UA03-5636 के चालक जाहिद पुत्र नत्थु मिय्या, निवासी वर्मालाइन, वार्ड न.-03, टनकपुर द्वारा वाहन में *यात्रियों के साथ अभद्रता करने की घटना का विडियों सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आने पर चेतन सिंह रावत, प्रभारी निरीक्षक, टनकपुर के निर्देशानुसार वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत *1000/रू. की चालानी कार्यवाही की गयी। साथ ही भविष्य में श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता नही करने हेतु निर्देशित किया गया।
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