चंपावत। बाराकोट ब्लॉक कार्यालय में तैनात संविदा कर्मी पंकज फर्त्याल पर बीते दिनों क्षेत्र की एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के गंभीर आरोप लगाते हुए लोहाघाट थाने में तहरीर दी थी।
मामले में लोहाघाट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लोहाघाट न्यायिक बंदीगृह भेज दिया था। गुरुवार को जिला सत्र न्यायाधीश चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई की ।आरोपी के विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट यतीश जोशी ने अपने तथ्यों, जानदार दलीलों से न्यायालय पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस, तथ्यों व पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद
न्यायाधीश ने आरोपी पंकज फर्त्याल को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। एडवोकेट यतीश का कहना है उनके मुवक्किल को बेबुनियाद व झूठे आरोपो में फंसाया है। उन्होंने न्यायालय को धन्यवाद दिया। वहीं जमानत मिलने से आरोपी संविदा कर्मी व उसके परिजनों ने राहत की सांस ली।
दुष्कर्म के आरोपी बाराकोट ब्लॉक के संविदा कर्मी को मिली जमानत

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