April 26, 2026

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चंपावत में नाबालिक किशोरी के साथ दरिंदों ‌ ने ट्रक में दुष्कर्म

चम्पावत। देवभूमि एक बार फिर शर्मसार हुई है। एक नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
दिनांक 02.07.2024 को पीड़िता के भाई ने थाना आकर सूचना दी कि आज दिनांक 02.07.2024 को मेरी नाबालिग बहन उम्र 16 वर्ष को 1-संजय भट्ट पुत्र मनोहर दत्त भट्ट निवासी ग्राम अमोड़ी, रविन्द्र उर्फ रविश पुत्र शंकर दत्त भट्ट निवासी कोट अमोड़ी योगेश पुत्र मोहन चन्द्र थ्वाल निवासी ग्राम कोट अमोड़ी थाना चम्पावत जनपद चम्पावत द्वारा बहला-फुसलाकर घर से बुलाकर जबरदस्ती अपने ट्रक कैंटर यू०के05/सी०ए०-1541 में बैठाया गया तथा छेड़-छाड़ की गयी।
घटना को देखते हुए अमोड़ी के ग्राम वासियों द्वारा ट्रक के दरवाजे खोलने की कोशिश की गयी तो मौका देखकर योगेश थ्वाल ट्रक से कूदकर भाग गया तथा ट्रक में बैठे संजय भट्ट व रविन्द्र उर्फ रविश मेरी नाबालिग बहन को लेकर चम्पावत की तरफ भाग गये तथा रास्ते में मेरी बहन को धौन के गधेरे में उतार कर ये लोग भाग गये। जिन्हें आर्मी कैण्ट चम्पावत के पास ग्रामवासी अमोडी के स्थानीय लोगों द्वारा पीछा कर बमुश्किल रोका गया। रोकने पर रविन्द्र उर्फ रविश ट्रक से कूदकर भाग गया तथा संजय भट्ट को पकडकर कोतवाली चम्पावत में लाया गया। कुछ समय उपरांत ही ग्राम अमोडी के स्थानीय लोगों द्वारा ही रविन्द्र उर्फ रविश को भी पकड़कर कोतवाली चम्पावत पर लाया गया। सूचना पर कोतवाली चम्पावत पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी की तहरीर सूचना के आधार पर कोतवाली चम्पावत में अभियोग प्र०सू०रि०सं० 27/2024 धारा 137 (2) 127 (2).142 बी०एन०एस० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० राधिका भण्डारी कोतवाली चम्पावत के सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग के घटनास्थल पर पहुँचकर अभियोग की पीड़िता के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान दर्ज करने के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त संजय भट्ट तथा रविन्द्र उर्फ रविश द्वारा पीड़िता के साथ ट्रक/कैंटर के अंदर बारी-बारी दुष्कर्म किया गया तथा तीसरे अभियुक्त योगेश थ्वाल द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से छेड़-छाड़ करते हुए उसके शरीर को गलत तरीके से स्पर्श किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता के धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथनों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 70 (2).74 बी० एन०एस० एवं 5/6,7/8 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणों को बाद मेडिकल परीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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