सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री साझा करना पड़ा भारी, टनकपुर में मुकदमा दर्ज
संवाददाता टनकपुर/चम्पावत। सोशल मीडिया पर अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ चम्पावत पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर कोतवाली टनकपुर में एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, गृह मंत्रालय की साइबर टिपलाइन से प्राप्त सूचना के आधार पर जांच में पाया गया कि टनकपुर निवासी एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम के माध्यम से बाल अश्लीलता से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो साझा किया था।
मामले की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 14 एवं 15 तथा आईटी एक्ट की धारा 67(बी) के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया। मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है।
एसपी रेखा यादव ने सभी थाना प्रभारियों को सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री साझा करना पड़ा भारी, टनकपुर में मुकदमा दर्ज

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