भंडारबोरा जिला पंचायत सीट: भाजपा प्रत्याशी शैलेश जोशी का निर्वाचन निरस्त
संवाददाता चंपावत। जिला न्यायालय ने भंडारबोरा जिला पंचायत (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-12) के चुनाव परिणामों को अवैध घोषित करते हुए भाजपा प्रत्याशी शैलेश जोशी का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। कमल रावत को विजयी घोषित करने की याचिका को खारिज किया गया।
न्यायालय ने यह कड़ा फैसला मतगणना के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर सुनाया है ।
न्यायालय ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के ‘अरीकला नरसा रेड्डी बनाम वेंकट राम रेड्डी रेड्डीगारी’ (2014) मामले के कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया में वैधानिक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन अनिवार्य है ।
अदालत ने रेखांकित किया कि चुनावी विवादों में ‘इक्विटी’ (न्याय के सामान्य सिद्धांत) लागू नहीं होते और कानून की पवित्रता बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से प्रवर्तन आवश्यक है।
इस मामले में मुख्य अनियमितता मतों की संख्या में विसंगति थी:
मतदान के दिन कुल 6,719 मत पड़े थे।
मतगणना के दौरान 6,865 मतों की गिनती की गई, यानी 146 अतिरिक्त मत जोड़े गए ।
अतिरिक्त मतों की गणना से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और परिणाम प्रभावित हुआ।
चुनाव परिणामों के अनुसार, शैलेश जोशी को 3,282 वोट, कमल सिंह रावत को 3,257 वोट और अशोक सिंह को 48 वोट मिले थे।
शैलेश जोशी को मात्र 25 मतों के करीबी अंतर से विजयी घोषित किया गया था, जिसे अदालत ने अनियमितताओं के कारण खारिज कर दिया है।
कमल रावत के वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट और निर्मल तड़ागी ने दमदार पैरवी की राम सिंह बिष्ट ने बताया कि मतगणना में 146 वोट अतिरिक्त गिने गए। कई बूथ में कमल रावत के वोट इनवेलिड किए गए। उन्होंने कहा कि कमल रावत को जीता घोषित करने की अपील को लेकर हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे।
भंडारबोरा जिला पंचायत सीट: भाजपा प्रत्याशी शैलेश जोशी का निर्वाचन निरस्त

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