April 15, 2026

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जिले में लिए गए सात अधोमानक खाद्य नमूनों पर अदालत ने कुल 4.20 लाख रुपये का जुर्माना ठोका

जिले में लिए गए सात अधोमानक खाद्य नमूनों पर अदालत ने कुल 4.20 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। रूद्रपुर खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर अपर जिलाधिकारी ने वादों का निपटारा किया।
विभाग के विशेष अभियानों में लिए गए नमूनों पर ये कार्रवाई हुई:
जनवरी 2023: टनकपुर से नेचर फ्रेश प्योरिटा सरसों का तेल (हाई बीआर वैल्यू)- राजस्थान कंपनी पर 2 लाख।
अक्टूबर 2024: चंपावत से अजवाइन- कानपुर कंपनी पर 50 हजार।
मई 2024: बनबसा से मिठाई- व्यवसायी पर 20 हजार।
दिसंबर 2021: लोहाघाट से नमक (आयोडीन अधिक)- 55 हजार।
बनबसा से नमूना (फैट कम)- गुजरात कंपनी पर 50 हजार।
मार्च 2025: टनकपुर डेयरी- 25 हजार; लोहाघाट डेयरी- 20 हजार।
इसी कड़ी में रविवार को चंपावत बाजार के एक मॉल का अचानक निरीक्षण किया गया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रखरखाव और रिकॉर्ड चेक किए। रस्क व रोस्टेड सूजी के दो नमूने रूद्रपुर लैब भेजे। रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई होगी।
अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी व सहायक दिनेश फर्त्याल शामिल रहे।

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