मई 2019 में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वांला के पास चेकिंग में बरामद हुई थी 1 किलो चरस
चंपावत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल का आदेश
चंपावत। चंपावत की अदालत ने चरस तस्करी के एक आरोपी को दोषी ठहराया है। 6 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर के स्वांला के समीप मई 2019 को चेकिंग के दौरान संजय सिंह निवासी कलीगांव, लोहाघाट के पास से एक किलोग्राम चरस बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध चंपावत कोतवाली में NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुई। तमाम गवाह, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चंपावत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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