July 29, 2026

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टनकपुर-जौलजीबी मोटर मार्ग निर्माण के अनुबंध में फर्जी प्रमाणपत्र देने का मामला,ठेकेदार के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकृत

ठेकेदार के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकृत
चंपावत सत्र न्यायाधीश ने ठेकेदार दलीप सिंह अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार को और से दायर की गई निगरानी याचिका को स्वीकार किया है। मामले में संबंधित न्यायालय को पत्रावली में मौजूद अभियोजन सामग्री के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर से प्रसंज्ञान आदेश पारित करने व उनके अनुसार कार्यवाही करने के लिए रिमोड किया है। आदेश की प्रति के साथ पत्रावली को विचारण न्यायालय मुख्य न्यागिक मजिस्ट्रेट को वापस भेजा है। पक्षकार को 30 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होने की

अभियोजन के अनुस्सर लोनिवि के ईद की ओर से 2018 में अभियुक्त दलीप सिंह अधिकारी के विरुद्ध सीआइपीसी को जरा 420, 467, 468, 471 के तहत टनकपुर कोतवाली में हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले में जनकपुर-जीनी मोटर मार्ग के 24.40 किमी सड़क मार्ग के अनुबंध के हर

सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन सामग्री के आधार पर फिर से कार्यवाही को किया रिमांड

• टनकपुर-जौलजीबी मोटर मार्ग निर्माण के अनुबंध में फर्जी प्रमाणपत्र देने का मामला

में लगाए गए अनुभव प्रमाणपत्रों में से पांच प्रमाणपत्र फर्जी व गालत पाए गए। ठेकेदार ने 21.36 करोड़ के पहाड़ कटान का अनुभव दिखाया जबकि जांच में 84 लाख का अनुभव पाया गया। बाद में कहा कि ठेकेदार ने राज्य सरकार को गुमराह करते हुए विभाग से धोखाधड़ी कर गलत प्रमाणपत्रों के आधार पर निविदा हथियाई, जिससे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मोटर मार्ग के निर्माण में विलंब व आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रकरण सीजेएम कोर्ट में पला। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका भाई राजनीतिक दल से जुड़ा है. प्रतिदी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति ने राजनीतिक रंजिश से उनकी

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