चंपावत। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हाई कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना। पूर्व विधायक की याचिका पर हुई सुनवाई में
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा लोहाघाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे हिमेश कलखुड़िया पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लोहाघाट विधायक खुशाल अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर एकतरफा सुनवाई करने से संबंधित आदेश को वापस लेने के लिए लगाया गया है। हिमेश को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान याचिकाकर्ता पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को करना होगा।
हाई कोर्ट ने विधानसभा लोहाघाट सीट से चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे हिमेश कलखुड़िया पर 15 हजार जुर्माना लगाते हुए लोहाघाट विधायक खुशाल अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका एकतरफा सुनवाई करने से संबंधित आदेश को वापस लेने से संबंधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
कोर्ट ने हिमेश को एक सप्ताह के भीतर 15 हजार की धनराशि का भुगतान याचिकाकर्ता पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को करने को कहा है जबकि इस मामले में लिखित बयान या पक्ष दस दिन के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में अगली सुनवाई को 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। निर्दलीय प्रत्याशी हिमेश कलखुड़िया भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था,लोक सभा चुनाव से पहले उनकी भाजपा में वापसी हो चुकी है।

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