April 24, 2025

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नाबालिक लड़की के अपहरण नशीला पदार्थ खिलाना युवकों द्वारा ले जाना झूठा पाया गया, एक आरोपी नाबालिक युवक को बाल सुधार गृह भेजा गया

 

चंपावत। लोहाघाट में स्कूल जा रही नाबालिक लड़की के अपहरण छेड़खानी नशीला पदार्थ सुंघाने के मामले का चंपावत पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले के  खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने प्रेस वार्ता की।

थाना लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा थाना लोहाघाट में आकर लिखित में सूचना दी थी की उसकी 13 वर्षीय नाबालिक बालिका को तीन-चार युवकों द्वारा स्कूल को जाते समय नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण तथा सुनसान जगह ले जाकर छेड़खानी की गई।

इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अजय गणपति, पुलिस अधीक्षक ने चंपावत के निर्देशानुसार तत्काल थाना लोहाघाट में मुकदमा मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद पुलिस ने 44/24 अंतर्गत चारों 74/123 BNS तथा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। विवेचना महिला उप निरीक्षक अंजू यादव के सुपुर्द की गई।

पुलिस अधीक्षक तथा सीओ वंदना वर्मा ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया । जिसमें पुलिस टीमो द्वारा 40 सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए, दूसरी टीम द्वारा कर मोबाईल सर्विलांस के माध्यम से लोगों को ट्रेस किया गया तथा तृतीय टीम द्वारा गवाहों के बयान अंकित कराए गये। मामले की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस टीमों के साथ-साथ एसओजी टीम को भी नियुक्त किया गया है।

पुलिस टीमों द्वारा लगातार सीसीटीवी, मोबाईल सर्विलांस तथा गवाहों के बयान अंकित करने के उपरान्त उक्त घटना में संलिप्त 15 वर्षिय छात्र को प्रभार में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधि का उल्लघन करने वाला छात्र अपने बयानों में पीडिता से पूर्व से जान पहचान होने तथा दोनो द्वारा एक साथ स्वयं की मर्जी से जाने सम्बन्धी बयान दिए गए।

पीडिता द्वारा भी अपने बयानों में भी छात्र से पूर्व से जान पहचान होने तथा उसके घर जाने सम्बन्धित बयान दर्ज कराये गये । अपहरण और नशीला पदार्थ खिलाया जाना चार युवकों द्वारा ले जाया जाना झूठा पाया गया। आरोपी नाबालिक युवक को अल्मोड़ा बाल सुधार गृह भेजा गया है।

 

अगवा करने, नशीले पदार्थ को सुंघा बेहोश करने और वारदात में चार लोगों के होने का आरोप गलत साबित हुआ। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने 5 सितंबर की शाम मामले का खुलासा किया। इस मामले के आरोपी एकमात्र किशोर जेजेबी (किशोर न्याय बोर्ड) में पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेज दिया गया है।

लोहाघाट थाना क्षेत्र में 4 सितबर को एक स्कूली नाबालिग छात्रा को अगवा करने का मामला सामने आया था। तब चार युवकों पर घर से स्कूल जाते वक्त नाबालिग छात्रा को किसी नशीले पदार्थ को सुघांने और बेहोश होने पर बालिका को सुनसान जगह ले जाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। पुलिस ने कल 4 सितंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 7, 8, 123, 74 और POCSO अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

लेकिन एक दिन बाद मामले में नाटकीय बदलाव आया। पीडिता और आरोपी किशोर के बयान, सीसीटीवी, मोबाइल सर्विलांस को ट्रेस करने के आधार पर मामले में नए तथ्य सामने आए। मामले की तफ्तीश के लिए लोहाघाट के एसओ अशोक कुमार सिंह, जांच अधिकारी अंजू यादव, एसओजी प्रभारी मनीष खत्री, सर्विलांस सेल की प्रभारी मीनाक्षी नौटियाल ने सीओ वंदना वर्मा के निर्देशन में सघन जांच की। पुलिस का कहना है कि चिकित्सकीय जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपी किशोर को जेजेबी में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अजय गणपति का कहना है कि जांच में पता चला कि छात्रा की पीडिता से पहले से जान-पहचान थी नों एक साथ खुद की मर्जी से थे। एसपी ने बताया कि नए सामने आने पर अपहरण और नशीले पदार्थ की धाराएं हटाई जाएंगी

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