अवैध खनन सामग्री पकड़े जाने पर वाहन सीज़, खान व खनन अधिनियम 1957 के अंतर्गत की गई कार्यवाही।
चंपावत/पाटी
पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर जिले में सभी थाना और कोतवालियों को अवैध खनन पर रोकथाम करते हुए अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करने निर्देश दिए थे।
थाना पाटी, पुलिस चौकी देवीधुरा क्षेत्रान्तर्गत मूलाकोट रोड, चौड़ासौन में पुलिस टीम द्वारा वाहन संख्या यू.के.04 CC 1687 पिकप में चालक हरीश चंद्र पुत्र त्रिलोक चन्द्र जोशी निवासी ग्राम -डूंगराकोट , पो. मूलाकोट थाना पाटी, को वाहन में अवैध रुप से करीब 24 कुन्तल रेत का परिवहन करने तथा बिना प्रपत्र के पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अन्तर्गत उपजिला मजिस्ट्रेट पाटी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई है। तथा वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया।
पुलिस टीम में उ.नि.तेज कुमार,चौकी प्रभारी देवीधुरा,हे.कानि.हरीश गुरुरानी,बसन्त पाण्डेय मौजूद रहे।

More Stories
लोहाघाट में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, एक्सपायर्ड सामग्री नष्ट
जिपं सदस्य कृष्णानंद जोशी को पितृशोक
जनता मिलन में 208 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर निस्तारण