April 25, 2025

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चंपावत CDO को जिला पंचायत AMA का अतिरिक्त कार्यभार, कुर्सी की खींचतान के बीच अपर सचिव का आया आदेश

चंपावत। जिला पंचायत में देने AMA की कुर्सी को लेकर मचे खींचतान के बीच पंचायतीराज अपर सचिव ने चंपावत सीडीओ को AMA का चार्ज दे दिया है। जिला पंचायत के कार्य मेंप्रतिकूल प्रभाव और देवीधुरा मेले की निकटता को देखते हुए शासन से यह निर्णय लिया गया है। CDO संजय कुमार सिंह जिला पंचायत में AMA का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे।

बताते चलें की तेज सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर का स्थानान्तरण दिनांक-24 जुलाई. 2024 को जिला पंचायत चम्पावत किया गया हैं। उक्त के क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चम्पावत के पत्र दिनांक 05.08.2024 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर  तेज सिंह द्वारा जिला पंचायत चम्पावत में दिनांक 26.07.2024 को अपर मुख्य अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।  इसके अलावा शासन के पत्र संख्या-456/XII(2)/2024-90(10)/2018, दिनांक-24 जुलाई, 2024 द्वारा  भवगत पाटनी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चम्पावत को जिला पंचायत चमोली में स्थानान्तरित किया गया है तथा अध्यक्ष-जिला पंचायत चम्पावत के पत्रांक-377 जि०पं० / स्था०/2024-25, दिनांक 25.07.2024 द्वारा  पाटनी को जिला पंचायत चम्पावत से कार्यमुक्त किया जा चुका है। इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध  उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-458/2024/ एस०बी०, भगवत पाटनी बनाम एवं राज्य एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को  पाटनी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24. 07.2024 पर स्थगनादेश पारित किये गये हैं। उक्त परिस्थितयों में जिला पंचायत चम्पावत के कार्य निरन्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

डीएम के पत्रांक-4831/ पर्य०स०-मॉ०बाराही / 2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि  पाटनी द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका, जिसमें दिनांक 30.07.2024 के आदेशों क्रम में  पाटनी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा गया के क्रम में अवगत कराया गया है कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध देवीधुरा मेले का आयोजन दिनांक 16.08.2024 से दिनांक 26.08.2024 के मध्य किया जाना है, जिसमें 40,000-50,000 श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है तथा उक्त मेले की प्रमुख व्यवस्थाएं यथा विद्युतय, स्वच्छता आदि जिला पंचायत द्वारा की जाती है। अतः देवीधुरा मेले के निर्वाध रूप से संचालन किये जाने के दृष्टिगत वि०पत्र के माध्यम से प्रकरण में  उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश की अवधि तक प्रभारी अधिकारी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत को नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम आदेशो तक के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सी०डी०ओ०) चम्पावत को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चम्पावत का कार्य-दायित्व दिये जाने का जनहित एवं विभाग हित में निर्णय लिया गया है।

 

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