राजधानी में रहने वाले लोग अब घर पर शराब मंगा सकेंगे। सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है। हालांकि वही दुकानें होम डिलिवरी कर पाएंगी जिनके पास L-13 लाइसेंस होगा। शर्त यह भी है कि शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं।
राजधानी दिल्ली में पिछले महीने लॉक डाउन की घोषणा के साथ ही शराब की दुकानों पर भीड़ टूट पड़ी थी। 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है मगर शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि होम डिलिवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड काफी ज्यादा होगी। कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है। क्या उत्तराखंड में भी सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के कदम ले सकती है यह देखना होगा।
कुछ जगह तो इतनी मारामारी मची कि ऐप/वेबसाइट ही क्रैश हो गई।
दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया, जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है।
उत्तराखंड में भी शराब की दुकानें बंद होने से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है वही अवैध शराब की बिक्री भी बढ़ गई है क्या उत्तराखंड सरकार भी राजस्व घाटे से उबरने के लिए इस तरह का कोई फैसला ले सकती है यह देखना होगा।
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