
जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन एवं पूर्व सैनिक कल्याण लीग के साथ कोरोना संक्रमण रोकथाम के सम्बंध में बैठक आयोजित हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए आवश्यक शासन द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिसमे समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्ति की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी, सार्वजनिक वाहन (बस,ऑटोरिक्शा) इत्यादि 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगें, समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे, समस्त जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, संपूर्ण जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद तथा समस्त स्विमिंग पूल स्पा बंद रहेंगे। containment zone/micro containment zone में उपरोक्त गतिविधियां पूर्णतः वर्जित रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी बिना मास्क के लोगो का दुकान में प्रवेश वर्जित करें, दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखे तथा दुकान में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी का पालन अवश्य कराएं। रविवार को पूरा चंपावत व शुक्रवार को बनबसा व टनकपुर बाजार पूर्ण रूप से बंद रखे जाए। ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वे जो भी निर्णय लेंगे, व्यापारी उनके साथ खड़े हैं। और सभी ने जिलाधिकारी के साप्ताहिक बंदी फैसले का समर्थन किया।
पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा निर्देश जारी हुआ है जिसका पुलिस व प्रशासन सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस विभाग द्वारा व्यापक रूप से मास्क ना पहनने वालो व सामाजिक दूरी का पालन ना करने वालो का चालान काटा जाएगा। हमारा उद्देश्य राजस्व एकत्र करना नही है बल्कि इस महामारी से लोगो की जान बचाना हैं।
अपरजिलाधिकारी त्रिलोक सिंह मर्तोलिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया की इस दौरान औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होते हैं उनके कर्मचारियों के आवागमन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कई व्यक्तियों के लिए, बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए तथा शादी और संबंध समारोह के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को अवधि निर्धारित समय से छूट प्रदान की जाएगी। कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण जैसे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं का और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से covid appiropriate behaviour जैसे फेस मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और व्यापारियों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनपद चंपावत में रविवार को साप्ताहिक बंदी पर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
फल सब्जी और होटल ढाबे भी बंदी में रहेंगे शामिल होंगे। केवल मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। तथा
शुक्रवार को टनकपुर-बनबसा के बाजार पूर्णतः बन्द रहेंगे।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0पी0खण्डूरी, जिला पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी एम0एस0 जोधा, अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग आर0एस0देव, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल प्रकाश तिवारी, जिला महामंत्री व्यापार मंडल सतीश जोशी, अध्यक्ष टैक्सी यूनियन गोपाल सिंह भंडारी, अध्यक्ष व्यापार मंडल लोहाघाट भरैव दत्त राय आदि अन्य व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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